Elvish Yadav की मुश्किलें हुई कम…हटा NDPS एक्ट
यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। रेव पार्टी में जहरीले सांपों का जहर सप्लाई करने का यूट्यूबर पर आरोप लगा है। उन्हें नोएडा पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश पर से एनडीपीएस एक्ट को हटा दिया है। दरअसल पुलिस ने कहा है कि ये उनकी ओर से गलती हुई है। अब यूट्यूबर पर एनडीपीएस को हटाकर धारा 22 की जगह धारा 20 लगाई गई है। ऐसे में अब आरोपी के लिए ये राहत की बात है। आइए जानते हैं कि क्या धारा 22 और 20 का फर्क।
क्या था पूरा मामला?
एल्विश यादव बीते साल से ही रेव पार्टी मामले में पुलिस से निशाने पर आ गए थे। अब एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ये साबित हो गया था कि उस पार्टी में सांप के जहर मामले में एल्विश का हाथ था। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया। वहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। सांपों के जहर मामले में एल्विश पर एनडीपीएस एक्ट लगाया गया। इस एक्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। लेकिन अब अच्छी ख़बर आई है कि ये एक्ट उनपर से हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि ये उनकी ओर से लिपिकीय गलती थी।
एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है, और उसकी जगह धारा 20 लगा दी गई है। नई धारा पुरानी धारा से कुछ कम सख़्त है। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट नशीले पदार्थों को खरीदने, बेचने और सेवन करने पर लगाया जाता है। धारा 22 में जमानत मिलना मुश्किल होता है, जबकि धारा 20 में जमानत के चांस होते हैं। अगर धारा 22 के तहत आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगता है।
एल्विश यादव को बीते रविवार नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर सप्लाई मामले में अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एल्विश के दो दोस्तों ईश्वर और विनय को भी अरेस्ट किया है। दोनों उसके करीबी दोस्त हैं।